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उच्च न्यायालय ने सरकार को महापौर रुड़की गौरव गोयल पर कार्यवाही के दिए आदेश।

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हरद्वार/रुड़की – महापौर रुड़की गौरव गोयल की बड़ी मुश्किलें उच्च न्यायालय ने सरकार को दिए कार्यवाही के आदेश। पद का दुरुपयोग करने के मामले में नैनीताल उच्च न्यायालय ने दिए कार्यवाही के आदेश।

 

सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सरकार को दिए कार्यवाही के निर्देश। नगर निगम एक्ट की संशोधित धारा 16 के अंतर्गत 2 माह के भीतर कार्यवाही के आदेश।

रुड़की निवासी अमित अग्रवाल की जनहित याचिका पर की गई सुनवाई। नगर निगम की भूमि पर लीज बढ़ाने की एवज में मांगी गई थी 25 लाख रुपये की रिश्वत।

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