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सरकारी भूमि कब्जे के मामले में बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को हाई कोर्ट से मिली जमानत !

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नैनीताल: बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को सरकारी भूमि को कब्जे में करने के मामले में उत्तराखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि, दंगा फैलाने के मामले में जमानत न होने के कारण वह फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेगा।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र मैठानी की एकल पीठ में हुई। मामला इस प्रकार है कि मलिक पर बनभूलपुरा दंगों के दौरान चार मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनमें एक मामला सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने का था। मलिक पर आरोप था कि उसने झूठे शपथ पत्र के आधार पर सरकारी नजूल भूमि पर कब्जा कर, प्लॉटिंग और अवैध निर्माण कर उसे बेचने का काम किया।

राज्य सरकार ने मलिक की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि बनभूलपुरा हिंसा की शुरुआत उसी दिन हुई थी जब प्रशासनिक टीम ने भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कोशिश की और मलिक के नेतृत्व में लोगों ने पथराव किया, जिसके बाद यह हिंसा भड़क उठी। इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी और सरकारी कर्मचारी घायल हुए थे, और कुछ की जान भी चली गई थी।

हालांकि, कोर्ट ने सरकारी भूमि कब्जे के मामले में मलिक को जमानत दी, लेकिन दंगा फैलाने के आरोप में उसकी जमानत अभी तक नहीं हुई है, और वह फिलहाल जेल में रहेगा। मलिक के वकीलों का कहना है कि यह मामला दंगे से संबंधित नहीं है, इसलिए उसे जमानत मिलनी चाहिए थी।

 

 

 

 

 

 

 

 

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