Haridwar

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: हिंदू-मुस्लिम प्रेमी जोड़े को दी जाएगी सुरक्षा, SSP हरिद्वार को निर्देश…

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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक अंतरधार्मिक प्रेमी जोड़े को जानमाल के खतरे को देखते हुए तत्काल सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए हैं। यह निर्देश मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने दिया है। अदालत ने हरिद्वार के एसएसपी को सख्त आदेश दिए कि वे प्रेमी जोड़े को सुरक्षा प्रदान करें और उन लोगों से वार्ता कर रिपोर्ट पेश करें, जिनसे उन्हें खतरा बताया गया है।

मामला एक हिंदू युवक और मुस्लिम युवती का है, जो कई वर्षों से हरिद्वार में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। दोनों एक ही निजी कंपनी में कार्यरत हैं। हाल ही में दोनों ने आपसी सहमति से विवाह किया, जिसकी जानकारी लड़की के परिवार को लगने के बाद उन्हें गंभीर धमकियाँ मिलने लगीं।

प्रेमी जोड़े ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि सुरक्षा के लिए जब उन्होंने एसएचओ और एसएसपी से संपर्क किया, तो उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके चलते उन्होंने अदालत का रुख किया। सुनवाई के दौरान दोनों कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए।

कोर्ट ने जोड़े से यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के तहत विवाह रजिस्ट्रेशन की स्थिति पूछी, जिस पर उन्होंने बताया कि उन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है क्योंकि नोटिस जारी होने की स्थिति में उनके ठिकाने का खुलासा हो सकता है, जिससे उन्हें जान का खतरा है।

अदालत ने इस दलील को गंभीरता से लेते हुए स्थानीय पुलिस को त्वरित सुरक्षा प्रदान करने और संबंधित विपक्षी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

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