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उत्तराखंड पंचायत चुनाव में खर्च की सीमा में बड़ा इज़ाफा, आयोग ने जारी किए नए दिशा-निर्देश…

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देहरादून: उत्तराखंड में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की सीमा को बढ़ा दिया है। अब पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों को अधिक खर्च की अनुमति होगी, जिससे चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशी पहले से ज्यादा रकम खर्च कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने शुक्रवार को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेजते हुए नई दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

इसके अनुसार, प्रधान पद पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अब 75,000 रुपये तक खर्च कर सकेंगे, जबकि इससे पहले यह सीमा 50,000 रुपये थी। आयोग ने पंचायत चुनाव के सभी पदों के लिए खर्च की सीमा बढ़ाई है। नई सीमा के अनुसार, सदस्य ग्राम पंचायत, उप प्रधान, और सदस्य क्षेत्र पंचायत जैसे पदों के लिए भी खर्च की सीमा में इजाफा किया गया है।

नए आदेश के तहत विभिन्न पदों पर चुनाव खर्च की सीमा इस प्रकार होगी:

पद पहले खर्च सीमा अब खर्च सीमा
सदस्य, ग्राम पंचायत 10,000 रुपये 10,000 रुपये
उप प्रधान 15,000 रुपये 15,000 रुपये
प्रधान 50,000 रुपये 75,000 रुपये
सदस्य, क्षेत्र पंचायत 50,000 रुपये 75,000 रुपये
सदस्य, जिला पंचायत 1,40,000 रुपये 2,00,000 रुपये
कनिष्ठ उप प्रमुख 50,000 रुपये 75,000 रुपये
ज्येष्ठ उप प्रमुख 60,000 रुपये 1,00,000 रुपये
प्रमुख, क्षेत्र पंचायत 1,40,000 रुपये 2,00,000 रुपये
उपाध्यक्ष, जिला पंचायत 2,50,000 रुपये 3,00,000 रुपये
अध्यक्ष, जिला पंचायत 3,50,000 रुपये 4,00,000 रुपये

इसके अलावा, पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों को अब नामांकन पत्र के साथ एक शपथपत्र भी प्रस्तुत करना होगा, जिसमें वे अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों की जानकारी देंगे। यह कदम चुनावी पारदर्शिता बढ़ाने और अपराधियों को चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि यह कदम यूपी के पुराने नियमों को बदलते हुए चुनाव प्रक्रिया को साफ और पारदर्शी बनाने के लिए लिया गया है।

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