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यूपी में बड़ा आदेश: सरकारी कर्मियों को करना होगा ये काम, नही किया तो होंगे गैरहाजिर, दफ्तर में एंट्री पर रोक !
लखनऊ/उत्तरप्रदेश – उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। बुधवार से शुरू हुए 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत, उन्होंने कहा है कि कार्यालयों में हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं पहनने वाले कर्मचारियों पर सख्ती बरती जाएगी।
इसके अलावा, अधिकारियों को सार्वजनिक रूप से लोगों को जागरूक करने और कार्यालय परिसर में चेतावनी सूचक बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई कर्मचारी नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसे कार्यालय में प्रवेश निषेध किया जा सकता है और अनुपस्थित माना जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा कर्मियों और सीसीटीवी का उपयोग किया जाएगा।
मुख्य सचिव ने सड़क दुर्घटनाओं और उनके कारण होने वाली मौतों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त की और कहा कि इसे कम करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि लोगों को यातायात और सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करना आवश्यक है।
धार्मिक आयोजनों के दौरान बढ़े हुए ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए, सभी संबंधित विभाग सड़क सुरक्षा पखवाड़ा आयोजित करेंगे। स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में बिना लाइसेंस और हेलमेट के छात्रों को जागरूक करने के लिए रोड सेफ्टी क्लब का गठन किया जाएगा।
मुख्य सचिव ने जिलों में तीन या अधिक सड़क दुर्घटना मृत्यु के मामलों की जांच के लिए एक जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन करने का भी निर्देश दिया। यह समिति खतरनाक सड़कों को चिह्नित करेगी। नगर विकास विभाग को सड़कों पर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए कहा गया है।
इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम वाले शहरों और एक्सप्रेसवे पर यातायात नियमों के उल्लंघन पर शत-प्रतिशत चालान करने की बात भी कही गई है। अभियान के दौरान, अवैध रूप से खड़े वाहनों और खराब वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए निरंतर गश्त की जाएगी।
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