देहरादून – उत्तराखंड की राजधानी के पॉश इलाके में सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा डालना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। नगर निगम ने आरोपी के खिलाफ सालिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए एक लाख का चालान काटा है।
राजीव गाँधी काम्प्लेक्स निवासी पार्किंग गाँधी रोड स्थित एक भवन के स्वामी ने भारी मात्रा में कूड़ा सार्वजनिक स्थान पर फेंक दिया था। इसकी शिकायत मिलने पर नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा करकट फेंकना सालिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट का उल्लंघन बताते हुए भवन स्वामी अमीर अमहद कुरैशी खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए एक लाख रूपये का जुर्माना लगाया है।
आरोपी के द्वारा भारी मात्रा में राजीव गांधी कॉम्पलेक्स व तहसील परिसर की सफाई के बाद कूड़ा पुरानी तहसील परिसर में फेंका जा रहा था जो कि उत्तराखण्ड राज्य को स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त रखने हेतु अधिसूचना संख्या 347/XXXVI (3)/2016, दिनांक 30 नबम्बर 2016 द्वारा उत्तराखण्ड कूड़ा फैकना एवं धूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 के अन्तर्गत अपराध है।
इस पर नगर निगम ने उनका एक लाख रुपये का चालान काट दिया नगर निगम देहरादून द्वारा अमीर अमहद कुरैशी को नोटिस जारी करते हुए तीन दिनों के भीतर चालान की धनराशि जमा जमा करने को कहा गया है। धनराशि जमा न करने पर आरोपी की आरसी काटकर धनराशि वसूली जाएगी।