Dehradun

देहरादून: नकल विरोधी SIT गठित, कोचिंग संचालकों के साथ SSP ने की गोष्ठी

Published

on

देहरादून: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा जनपद में स्थित विभिन्न कोचिंग सेन्टर प्रबन्धकों/संचालकों के साथ गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा उपस्थित संचालकों से UKSSSC द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा के सम्बन्ध में नकल विरोधी कानून के तहत दर्ज अभियोग के सम्बन्ध में उनके तथा उनके संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के विचार/दृष्टिकोण का फीड बैक लिया गया।

कुछ कोचिंग संस्थानों द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर को अवांछनीय तत्वों द्वारा उनकी कोचिंग क्लासों को रेगुलर न चलने देने व छात्रों पर अनावश्यक दबाव बनाने के सम्बन्ध में दी गयी शिकायतों का संज्ञान लेते हुए एसएसपी देहरादून द्वारा कोचिंग सेन्टर संचालकों से उक्त सम्बन्ध में वार्ता कर उन्हें आश्वस्त किया कि वे बिना किसी भय के नियमित रूप से अपनी कोचिंग कक्षाओं का संचालन जारी रखें।

गोष्ठी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा स्नातक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र के फोटो आउट होने के सम्बन्ध में नकल विरोधी कानून के तहत दर्ज अभियोग की जानकारी देते हुए प्रकरण की गम्भीरता तथा छात्र हितों की सुरक्षा के दृष्टिगत उक्त अभियोग में पूर्ण पारदर्शिता एंव निष्पक्षता के साथ कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश को अभियोग की विवेचना सुपुर्द करने तथा टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रकरण में सम्मिलित 02 मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की जानकारी दी गई।

इस दौरान एसएसपी देहरादून द्वारा उपस्थित संचालकों को UKSSSC परीक्षा के दौरान प्रश्नपत्र के फोटो आउट होने के पर नकेल विरोधी कानून के दर्ज अभियोग की विस्तृत विवेचना हेतु शासन स्तर पर पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश के नेतृत्व मे एसआईटी गठित किये जाने तथा उक्त एसआईटी की निगरानी

उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सौंपते हुए एसआईटी का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण प्रदेश होने की जानकारी दी गई। गठित एसआईटी द्वारा अभियोग के सभी पहलुओं की गहन विवेचना कर प्रभावी कार्यवाही करने तथा उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में किसी भी छात्र/छात्रा, अभ्यर्थी अथवा अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई जानकारी अथवा सूचना साझा करने के लिये एसआईटी को अवगत कराने के विषय मे बताया गया, जिसके लिये एसआईटी द्वारा जल्द ही ई-मेल आईडी तथा मोबाइल नम्बर जारी किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त राज्य में लागू सख्त नकल विरोधी कानून के प्रावधानों के सम्बन्ध में उपस्थित कोचिंग सेन्टर संचालको को विस्तृत जानकारी देते हुए उक्त कानून में निहित प्रावधानों के विषय में अपने संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को भी अवगत कराने हेतु बताया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Exit mobile version