देहरादून: सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके बाद देहरादून की नदी किनारे बसी बस्तियों पर फिलहाल ध्वस्तीकरण का खतरा टल गया है। इस आदेश से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि उसने एनजीटी के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को एनजीटी में अपना पक्ष रखने के लिए अगले दो हफ्ते का समय दिया है। राज्य सरकार ने नदी किनारे बसी 129 बस्तियों के भविष्य को लेकर चिंता जताते हुए एनजीटी के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इन बस्तियों में अनुमानित 40,000 कच्चे और पक्के मकान हैं।
एनजीटी द्वारा चिह्नित की गई 27 बस्तियों में नदी किनारे अतिक्रमण के आरोप हैं, और इन बस्तियों को खतरे में डाला गया था। राज्य सरकार ने इस आदेश को चुनौती दी है, और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इन बस्तियों को फिलहाल राहत मिली है।
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