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दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते GRAP-3 फिर लागू , स्कूलों को हाइब्रिड मोड में चलाने का आदेश….

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नई दिल्ली : दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में शीत लहर के बीच प्रदूषण के स्तर में भी वृद्धि देखी जा रही है, जिसके कारण सरकार ने फिर से Graded Response Action Plan (GRAP) के तीसरे चरण, यानी GRAP-3, को लागू कर दिया है। यह कदम एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है।

GRAP-3 के तहत सरकार ने कक्षा 5 तक के स्कूलों को हाइब्रिड मोड में चलाने का आदेश दिया है, ताकि बच्चों को प्रदूषण से बचाया जा सके। इसके अलावा, वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण कई प्रतिबंध भी लागू किए गए हैं।

ग्रैप का पहला चरण AQI 201 से 300 तक होता है, जबकि दूसरा चरण AQI 301 से 400 तक और तीसरा चरण AQI 401 से 450 तक होता है। यदि AQI 450 से अधिक हो जाता है, तो GRAP-4 लागू किया जाता है। हालांकि, ग्रैप के लागू होने के लिए सरकार के आदेश जरूरी होते हैं, और इसे केवल सरकारी आदेशों के तहत लागू किया जाता है।

GRAP 3 के तहत लागू होने वाले प्रमुख प्रतिबंध:

  1. वाहन पर पूर्ण प्रतिबंध: निजी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाती है। केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को अनुमति मिलती है।
  2. औद्योगिक गतिविधियों पर पूर्ण रोक: सभी प्रकार के उद्योगों, विशेषकर जो अधिक प्रदूषण फैलाते हैं, उन्हें बंद कर दिया जाता है।
  3. निर्माण गतिविधियों पर पूर्ण रोक: सभी निर्माण कार्यों को रोक दिया जाता है। प्रशासन की तरफ से इस आदेश का उल्लंघन करने पर बड़ा जुर्माना लगाया जा सकता है।
  4. कोयले के उपयोग पर पूर्ण रोक: कोयले से चलने वाले सभी थर्मल पावर प्लांट्स को बंद कर दिया जाता है, साथ ही छोटे स्तर पर कोयले के उपयोग पर भी रोक लगाई जाती है।
  5. स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद: प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए प्रशासन शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का आदेश दे सकता है।

 

 

 

 

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