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एक गांव में 2019 से नही हुआ ग्रामप्रधान का चुनाव, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब।
नैनीताल – उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने वर्ष 2019 से अबतक प्रधान विहीन बागेश्वर की ग्रामसभा दर्शानी के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि अबतक इस गांव में प्रधान का चुनाव क्यों नहीं हुआ ? इस सम्बंध में दो सप्ताह के भीतर जबाव पेश किया जाय। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने अगली सुनवाई 28 नवम्बर को तय की है।

याचिका में मांग की गई है कि राज्य सरकार और चुनाव आयोग को ग्राम पंचायत के गठन के लिए तत्काल चुनाव संपन्न कराने का आदेश दिया जाए। न्यायाल से ये भी प्रार्थना की गई है कि इस मामले में लापरवाही और कोताही बरतने वाले दोषी अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्यवाही की जाय ।