नई दिल्ली : दिल्ली कूच की जिद पर अड़े आंदोलनकारी किसानों को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों द्वारा शंभू बॉर्डर खोलने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में पंजाब के सभी हाइवे खोलने की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में पहले से ही एक याचिका लंबित है और इसलिए इस नए मुद्दे पर चर्चा नहीं की जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो मामला पहले से कोर्ट में चल रहा है, उसमें ही सभी आवश्यक पहलुओं पर विचार किया जाएगा।
किसानों का आरोप था कि शंभू बॉर्डर पर लगे अवरोधों के कारण उन्हें अपनी यात्रा में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और इससे उनका आंदोलन भी प्रभावित हो रहा है। किसानों ने पंजाब के सभी हाइवे खोलने की मांग की थी, ताकि वे बिना किसी बाधा के अपने आंदोलन को आगे बढ़ा सकें।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने किसानों को तगड़ा झटका दिया है, जिनकी उम्मीदें इस याचिका से जुड़ी थीं। अब, किसानों को अपनी स्थिति पर पुनः विचार करना पड़ेगा और उनके आंदोलन के लिए नए रास्ते तलाशने होंगे।
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