Dehradun
उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप का पहला कानूनी पंजीकरण, समान नागरिक संहिता के तहत मिली मान्यता !
देहरादून: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण शुरू हो गया है। इसके तहत अब तक प्राप्त तीन आवेदनों में से एक को कानूनी मान्यता दे दी गई है। यह पहला पंजीकरण देहरादून जिले से हुआ है, और इस पर जिला प्रशासन की मुहर लगना बाकी है, लेकिन सूत्रों के अनुसार यह पंजीकरण दून क्षेत्र में ही हुआ है।
इससे पहले, उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता मिलने के बाद दून क्षेत्र के दो जोड़े इस प्रक्रिया के लिए आगे आए थे। इसके अलावा, एक और आवेदन दूसरे जिले से भी प्राप्त हुआ था। दोनों जोड़े ने यूसीसी पोर्टल पर अपनी-अपनी जानकारी और दस्तावेज जमा किए थे। पुलिस इन आवेदनों की जांच कर रही है, और यदि दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो उन्हें लिव इन रिलेशनशिप की कानूनी अनुमति दी जाएगी।
यूसीसी अधिनियम के तहत लिव इन रिलेशनशिप पंजीकरण के लिए जोड़े को 16 पेज का फॉर्म भरना होता है। इस फॉर्म में पंजीकरण शुल्क जमा करना होता है और यह भी बताना होता है कि क्या भविष्य में वे विवाह करने के योग्य हैं या नहीं। इसके अलावा, जोड़े को पिछले लिव इन संबंधों का विवरण भी देना होता है।
#LiveinRelationship #UniformCivilCode #LegalRegistration, #Dehradun #CoupleRegistration