big news

उपनल कर्मचारियों के हित में सरकार का बड़ा फैसला, इन कर्मचारियों को मिलेगा समान वेतन

Published

on

देहरादून : उत्तराखंड में लम्बे समय से प्रदर्शन कर रहे उपनल कर्मचारियों के हित में अब सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। यह निर्णय नैनीताल हाईकोर्ट में योजित रिट याचिका संख्या 116/2018 (PIL) में पारित आदेश 12 नवंबर 2018 के अनुपालन में लिया गया है।

उपनल कर्मचारियों के हित में सरकार का बड़ा फैसला

बता दें कि,  प्रदेश भर के तमाम विभागों में कार्यरत उपनल कर्मचारी लम्बे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। जिसके बाद अब सरकार के इस आदेश से उपनल कर्मचारियों को कुछ हद तक रहत मिली है। जिसके तहत 12 साल की सेवा पूरी कर चुके उपनल कर्मियों को न्यूनतम वेतन एवं महंगाई भत्ता दिया जाएगा। यह भत्ता समान कार्य-समान वेतन के सिद्धांत पर दिया जाएगा।

ये फैसला उपनल प्रतिनिधियों की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से साथ हुई बैठक के बाद शासन स्तर पर विचार-विमर्श के बाद लिया गया है। इस संबंध में सचिव सैनिक कल्याण दीपेंद्र चौधरी ने प्रबंध निदेशक उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड को पत्र भेजकर जानकारी दी।

12 साल की सेवा पूरी कर चुके उपनल कर्मचारियों को मिलेगा न्यूनतम वेतन एवं महंगाई भत्ता

इसके तहत राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से तैनात ऐसे कार्मिक, जिन्होंने 12 साल या उससे ज्यादा की लगातार सेवा पूरी कर ली है, उन्हें समान कार्य-समान वेतन के सिद्धांत पर वेतनमान का न्यूनतम वेतन एवं महंगाई भत्ता दिया जाएगा।

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Exit mobile version