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UKSSSC एलटी भर्ती परीक्षा मामले में हाईकोर्ट ने दी अगली तारीख, जानिए सुनवाई में कोर्ट ने क्या कहा ?
नैनीताल : उत्तराखंड हाईकोर्ट में आज 1550 एलटी भर्ती परीक्षा मामले के सम्बन्ध में यूकेएसएसएससी की विशेष अपील पर सुनवाई की गई। एलटी शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में यूके एसएससी के द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों का आउट ऑफ सिलेबस होने और उनका उत्तर गलत होने के मामले को चुनौती देती आयोग की विशेष अपील पर सुनवाई हुई।
अगली सुनवाई के लिए मंगलवार 18 नवंबर की तारीख की गई तय
पिछले साल लगभग 1550 पदों के लिए निकली थी। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने आयोग और सरकार से स्थिति को अवगत कराने के लिए कहा है। न्यायाधीशों की खंड पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए मंगलवार 18 नवंबर की तारीख तय की है।
प्रश्नों की जांच के लिए की थी सीबीआई की मांग
मामले के अनुसार उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एलटी भर्ती परीक्षा मामले में खंडपीठ में स्पेशल अपील दायर कर एकलपीठ के उस आदेश को चुनौती दी थी। जिसमें एकलपीठ ने कहा था कि जिन तीन प्रश्नों के उत्तर गलत हैं। उनकी जांच सीबीएसई और हेमवती नंदन केंद्रीय विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों से कराई जाए। प्रश्नों की जांच करने के बाद दो प्रश्न परीक्षा के सिलेबस से बाहर पाए गए हैं। जबकि एक प्रश्न का उत्तर बी और सी दोनों ही सही पाए गए। बाद में चयन आयोग के द्वारा दोनों प्रश्न हटाए गए और उसका फायदा भी सभी को दिया गया।
याचिका पर हाईकोर्ट ने क्या कहा ?
बी और सी दोनों उत्तर सही होने वाले प्रश्न के खिलाफ चयन आयोग ने विशेष अपील दायर की थी। जिसमें चयन आयोग की ओर से कहा गया कि पूछे गए प्रश्न का उत्तर प्रश्न पत्र में सही था। वहीं चयन आयोग का कहना है कि जांच कमेटी के द्वारा लिया गया निर्णय सही नहीं है। इसलिए उनकी अपील स्वीकार करने के योग्य है। प्रभावित प्रतिभागियों की ओर से कहा गया कि 1550 पदों में से अभी तक 1351 पदों पर चयन प्रक्रिया चल रही है। जबकि एकलपीठ ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि अगर उनका उत्तर जांच कमेटी द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर सही होता है तो उनको भी मेरिट के आधार पर सम्मिलित किया जायेगा। अगर पद नहीं है तो चयनित अभ्यर्थियों के लिए अलग से पद सृजित किए जाएं।