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हाईकोर्ट ने उत्तराखंड पुलिस भर्ती में आयु सीमा में छूट के मामले पर की सुनवाई, बिना आदेश के परिणाम नही होगा घोषित !

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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में 2000 पदों पर चल रही पुलिस भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट दिए जाने के मामले पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि चयन प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन चयन प्रक्रिया का परिणाम बिना कोर्ट के आदेश के घोषित नहीं किया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी।

सुनवाई के दौरान सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की स्थिति से अवगत कराने के लिए पेश हुए थे। उन्होंने कोर्ट के सामने अपने तथ्यों को रखा। मामले के अनुसार चमोली निवासी रोशन सिंह ने याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि पुलिस विभाग में जिला रिजर्व पुलिस, पीएसी आईआरबी के लिए 20 अक्टूबर 2024 को उत्तराखंड एसएसएससी चयन आयोग ने 2000 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी, जिसकी चयन प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है।

याचिका में कहा गया कि पहले भर्ती नहीं होने के कारण उनकी उम्र अधिक हो गई है, इसलिए उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आयु सीमा में छूट दी जाए। साथ ही, यह भी कहा गया कि पुलिस भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 22 वर्ष निर्धारित की गई है, जिसमें संशोधन किया जाए। याचिका में यह भी कहा गया कि पुलिस भर्ती के लिए प्रदेश के युवाओं की आयु सीमा 22 साल से बढ़ाकर कम से कम 25 साल की जाए, क्योंकि राज्य सरकार साल दर साल परीक्षा नहीं कराती।

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