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उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित , संशोधित आदेश जारी….
देहरादून : उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। 21 जनवरी की शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोरगुल थम गया है, और अब प्रत्याशी डोर-टू-डोर प्रचार में जुटे हैं। इस बीच, उत्तराखंड सामान्य प्रशासन विभाग ने 23 जनवरी को राज्यभर में सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है, ताकि अधिक से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
सार्वजनिक अवकाश की घोषणा
उत्तराखंड शासन ने इस संबंध में संशोधित आदेश जारी किया है। पहले, 10 जनवरी को जारी आदेश में केवल नगर निकाय क्षेत्रों में ही सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन अब राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में यह अवकाश लागू कर दिया है। यह कदम मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां
राज्य निर्वाचन आयोग ने 23 जनवरी को मतदान और 25 जनवरी को मतगणना की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए हैं। मंगलवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने मतदान और मतगणना की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पोलिंग पार्टियों की तैनाती और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली और चुनावी ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मतदान केंद्रों पर विशेष व्यवस्थाएं
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने मतदान केंद्रों पर लाइट की उचित व्यवस्था करने का आदेश दिया, ताकि यदि मतदान देर तक चलता है, तो कोई समस्या न हो। इसके अलावा, दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए समाज कल्याण विभाग को निर्देश दिया गया। साथ ही, दिव्यांग मतदाताओं के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने की बात कही गई है।
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