हरिद्वार: रुड़की गोलीकांड में पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के खिलाफ दर्ज मुकदमे में धाराओं के परिवर्तन के लिए विवेचक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार श्रीवास्तव ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले की अग्रिम विवेचना सीओ स्तर के अधिकारी से कराने का आदेश एसएसपी को दिया है।
इसके साथ ही न्यायालय ने जेल में बंद कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और अन्य आरोपितों की न्यायिक हिरासत की अवधि 20 फरवरी तक बढ़ा दी है। 26 जनवरी 2025 को कुंवर प्रणव सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर विधायक उमेश कुमार के सरकारी आवास पर फायरिंग की थी। इस घटना में मारपीट, गाली-गलौच और जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। उमेश कुमार के जनसंपर्क अधिकारी जुबेर काजमी की तहरीर पर मामले में कुंवर प्रणव सिंह और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था।
गिरफ्तार किए गए आरोपितों की जमानत याचिका सत्र न्यायालय में पेश की गई थी, लेकिन अधिवक्ता द्वारा याचिका वापस लेने के बाद सत्र न्यायाधीश ने जमानत याचिका को निस्तारित कर दिया। वहीं, विवेचक द्वारा धाराएं परिवर्तित करने के लिए प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र को खारिज करने के बाद कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए विवेचना को तत्काल वापस लेकर किसी क्षेत्राधिकारी स्तर के पुलिस अधिकारी से कराने के आदेश दिए।
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