देहरादून – राजपुर रोड पर ओपन बार चलाने के आरोप में निलंबित किए गए एक शराब के ठेके को लेकर जिलाधिकारी सविन बंसल और आबकारी आयुक्त हरिचंद सेमवाल के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। डीएम ने शराब की दुकान का लाइसेंस 15 दिनों के लिए निलंबित करने का आदेश दिया, जबकि आबकारी आयुक्त ने निलंबन पर स्टे देकर दुकान खोलने के आदेश जारी कर दिए।
डीएम ने स्पष्ट रूप से शराब की दुकान को खुलवाने से इनकार कर दिया और आबकारी आयुक्त को पत्र भेजकर सवाल उठाया कि किस आधार पर निलंबन के आदेश को निरस्त किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि जिला प्रशासन को शराब की दुकानों के बाहर ओपन बार के संचालन की लगातार शिकायतें मिल रही हैं।
स्थानीय निवासी महिलाओं और बुजुर्गों ने जनसुनवाई में शिकायत की थी कि ओपल लॉज बिल्डिंग स्थित शराब की दुकान में खुले में शराब पिलाई जा रही है, जिससे उन्हें निकलने में परेशानी हो रही है। डीएम ने एसडीएम सदर से जांच कराई, जिसमें पाया गया कि बेसमेंट में अवैध रूप से बार संचालित हो रहा है।
डीएम ने इस पर पांच लाख की चालानी कार्रवाई कर शराब की दुकान का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया। इसके बाद आबकारी आयुक्त ने डीएम के आदेश के विपरीत स्टे देकर दुकान को खोलने के आदेश जारी किए।
डीएम,सविन बंसल ने कहा कि शराब की दुकान को 15 दिन के लिए निलंबित किया गया है, आदेश पर स्टे आर्डर दिए जाने से स्थानीय लोगों में आक्रोश था। उन लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई, इसलिए दुकान को निलंबन अवधि में खोले जाने पर रोक लगा दी गई है।
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