Uttar Pradesh
यूपी में डिजिटल हुई मधुशाला , सुविधा न मिले तो ऐसे करें शिकायत…..
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब की बिक्री में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक नया नियम लागू किया है। इसके तहत, सभी शराब की दुकानों को UPI आईडी और QR कोड के माध्यम से डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करने का आदेश दिया गया है। इस नई नीति का उद्देश्य न केवल डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना है, बल्कि शराब की गुणवत्ता और निर्धारित मूल्य पर बिक्री को सुनिश्चित करना भी है।
आबकारी आयुक्त डा. आर्दश सिंह ने बताया कि राज्य भर की सभी शराब की दुकानों को POS मशीन से भुगतान की सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। जहां POS मशीनें उपलब्ध नहीं थीं, वहां उन्हें तुरंत इंस्टॉल किया गया है। इसके अलावा, क्यूआर कोड और UPI ID के माध्यम से डिजिटल पेमेंट को भी अनिवार्य किया गया है।
शिकायत के लिए नए उपाय: अगर कोई विक्रेता डिजिटल पेमेंट को अस्वीकार करता है, तो उपभोक्ता अब टोल-फ्री नंबर 14405 या व्हाट्सएप नंबर 9454466004 पर तुरंत शिकायत कर सकते हैं। यह कदम ओवर रेटिंग और भ्रष्टाचार की संभावना को कम करने के लिए उठाया गया है।
बीयर और अन्य मदिरा की बिक्री: शराब की दुकानों पर अब POS मशीन के माध्यम से बीयर, वाइन और अन्य मदिरा की बिक्री अनिवार्य की गई है। इसके अलावा, दुकानों पर एक एडवाइजरी भी चस्पा की जाएगी, जिससे ग्राहक यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि बीयर की बोतल/कैन को स्कैन किया गया हो और उसे निर्धारित मूल्य पर बेचा जा रहा हो।
डिजिटल पेमेंट के लाभ: इस नई नीति से दुकानदारों और ग्राहकों को कई फायदे होंगे, जैसे:
- सुरक्षित और पारदर्शी लेन-देन
- ओवर रेटिंग की रोकथाम
- क्यूआर कोड और UPI के माध्यम से त्वरित भुगतान की सुविधा
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