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Nainital high court ने ADGP को क्यों दिया डिप्टी जेलर और कांस्टेबल को सस्पेंड करने का आदेश? जानिए वजह
Why did Nainital High Court order suspension of Deputy Jailer and constable? Shocking reason inside!
नैनीताल। पोक्सो के एक आरोपी कैदी के साथ जेल में कथित मारपीट का मामला हाईकोर्ट की चौखट तक पहुंचा तो कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। nainital high court की मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए सितारगंज केंद्रीय कारागार के डिप्टी जेलर नवीन चौहान और कांस्टेबल राम सिंह कपकोटी को निलंबित करने के आदेश दे दिए हैं।
मामला उस वक्त उजागर हुआ जब डीएलएसए ऊधमसिंह नगर के सचिव ने आरोपी कैदी सुभान से बातचीत के बाद अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। इसी रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने 15 जुलाई को दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।
आरोप है कि जेल के भीतर पोक्सो के आरोपी कैदी सुभान के साथ बुरी तरह मारपीट की गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। कोर्ट ने सिर्फ यही नहीं, बल्कि जेल अधीक्षक को भी आदेश दिया है कि वह उन सभी अधिकारियों और कर्मियों के नाम कोर्ट के सामने पेश करें, जो डीएलएसए सचिव के सुभान से बातचीत के वक्त वहां मौजूद थे।
इसके अलावा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कारागार) को कोर्ट के आदेश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए घटना से जुड़ी सभी रिपोर्ट और फोटो को रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल के पास सुरक्षित रखने को कहा है।
यह कार्रवाई साफ संदेश देती है कि जेलों में कैदियों के साथ किसी भी तरह की ज्यादती को अदालत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी।