Dehradun

नैनीताल हाईकोर्ट ने युवती के गायब होने पर एसएसपी को दिए निर्देश !

Published

on

देहरादून: नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून के एसएसपी को युवती के गायब होने के मामले में विस्तृत जानकारी देने और अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा पेश करने का निर्देश दिया है। यह मामला ऋषिकेश की एक युवती के 27 अक्टूबर 2024 से लापता होने से जुड़ा है।

याचिकाकर्ता, जो ऋषिकेश निवासी है, ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उनकी बहन 27 अक्टूबर 2024 से लापता है। उन्होंने इस संबंध में ऋषिकेश थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।

हाईकोर्ट ने देहरादून के एसएसपी से पूछा है कि युवती को खोजने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई करने का आदेश दिया है और अगली सुनवाई की तारीख 22 जनवरी 2025 निर्धारित की है।

याचिकाकर्ता ने पुलिस पर समय रहते कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी से व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में जवाब दाखिल करने को कहा है।

मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी, जहां पुलिस को अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि युवती की खोजबीन के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएं।

 

 

Advertisement

 

 

 

 

#MissingGirl, #NainitalHighCourt, #DehradunSSPDirections, #RishikeshCase, #HearingonJanuary22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Exit mobile version