Nainital

नैनीताल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: दुष्कर्म आरोपी उस्मान के मकान पर अतिक्रमण नोटिस रद्द….

Published

on

नैनीताल: शुक्रवार को नैनीताल हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी उस्मान के खिलाफ प्रशासन द्वारा जारी अतिक्रमण नोटिस को रद्द कर दिया। कोर्ट ने इसे अनुचित करार देते हुए प्रशासन को बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया।

उक्त मामले में नगर पालिका ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर अपनी गलती स्वीकार की। कोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण हटाने से पहले 15 दिन का नोटिस देना आवश्यक था, लेकिन नगर पालिका ने आरोपी को मात्र तीन दिन का समय दिया, जबकि वह जेल में था।

कोर्ट ने नगर पालिका द्वारा इस गलती को स्वीकार करने के बाद नोटिस को वापस लेने का आदेश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 6 मई को होगी, जब पुलिस और नगर पालिका को कोर्ट के आदेशों का पालन करने की रिपोर्ट देनी होगी।

हाईकोर्ट ने आरोपी की गिरफ्तारी के बाद हुए विरोध प्रदर्शन पर कड़ी नाराजगी जताई और पुलिस को सख्त निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में कठोर कदम उठाए जाएं।

#NainitalHighCourt #RapeAccused #EncroachmentNotice #MunicipalCorporation #CourtOrder

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Exit mobile version