Dehradun

उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण नियमावली मंजूर, जनवरी में चुनाव होने की संभावना !

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देहरादून: उत्तराखंड के 102 नगर निकायों (नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों) में होने वाले चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण नियमावली को मंजूरी मिल गई है। अब इस नियमावली के अनुसार, सभी निकायों में ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ओबीसी आरक्षण इस बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के आधार पर लागू होगा, और निकायों में ओबीसी आबादी के हिसाब से सीटों का आरक्षण तय किया जाएगा।

2018 के नगर निकाय चुनावों तक 14 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू था, लेकिन अब इस बार यह नियम बदला गया है और सीटों का आरक्षण ओबीसी आबादी के अनुपात में तय होगा।

इस नए नियम की मंजूरी के बाद, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड नगर पालिका नगर पंचायत स्थानों और पदों के आरक्षण एवं आवंटन के लिए 2024 की नियमावली को स्वीकृति दी। इस नियमावली के तहत, शहरी विकास निदेशालय अब प्रस्ताव तैयार करेगा और सभी जिलों को भेजेगा। जिलाधिकारी स्तर पर आरक्षण लागू करने के बाद, अधिसूचना जारी करके सुझाव और आपत्तियां मंगवाई जाएंगी। इनका निस्तारण करने के बाद, जिलाधिकारी शहरी विकास को अंतिम प्रस्ताव भेजेंगे, जिसके आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा।

नगर निकाय चुनाव की तैयारी अब अंतिम चरण में है, और आगामी 25 दिसंबर तक चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है। चुनाव 20 जनवरी तक हो सकते हैं।

 

 

 

 

 

 

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