Breakingnews
पॉक्सो कोर्ट ने दोषी सौतेले पिता को पांच साल की सुनाई सजा, बेटी के साथ किया था दुष्कर्म।
बाजपुर – पॉक्सो कोर्ट ने बेटी से छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने के दोषी सौतेले पिता को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर 20000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
आरोप है कि पति उसकी 11 साल की बेटी से अश्लील हरकत कर रहा था। विरोध करने पर गला दबाने का प्रयास किया। पुलिस ने 26 जुलाई को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की सुनवाई पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ की अदालत में चली। एडीजीसी विकास गुप्ता ने पांच गवाह पेश किए।
इन धाराओं में सुनाई सजा
धारा 9/10 पॉक्सो एक्ट में पांच वर्ष का कठोर कारावास, 10 हजार जुर्माना, धारा 354 में तीन साल का कठोर कारावास, 10 हजार जुर्माने, धारा 323, 504, 506 में एक-एक साल का कारावास।
क्षतिपूर्ति के रूप में मिलेंगे दो लाख
कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माने की धनराशि प्रतिकर के रूप में पीड़िता को दी जाएगी। जज अश्वनी गौड़ ने सरकार को निर्देश दिए कि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दो लाख रुपये प्रदान करें।