Dehradun

मजिस्ट्रेट कोर्ट में सहायक अभियोजन अधिकारियों की मौजूदगी सुनिश्चित: एडीएम

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देहरादून: जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों के क्रम में अपर जिलाधिकारी(प्रशा) जय भारत सिंह ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मजिस्ट्रेट न्यायालयों में अभियोजन से संबंधित लंबित वादों को लेकर समीक्षा बैठक ली। उन्होंने नामित सहायक अभियोजन अधिकारियों को मजिस्ट्रेट न्यायालयों से समन्वय रखते हुए अभियोजन संबंधी वादों का त्वरित निस्तारण करने पर जोर दिया।

अपर जिलाधिकारी ने कहा कि मजिस्ट्रेट न्यायालयों में वादों की पैरवी के लिए नामित सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित नही रहते है। जिसके कारण मजिस्ट्रेट कोर्ट में अनावश्यक रूप से वाद लंबित हो रहे है और सुगम न्यायिक प्रक्रिया में रूकावट आ रही हैं। इससे राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। उन्होंने निर्देशित किया कि मजिस्ट्रेट न्यायालयों के लिए नामित सहायक अभियोजन अधिकारी प्रत्येक सप्ताह अपने से संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालयों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर अभियोजन वादों के निस्तारण में सहयोग करें। ताकि न्यायिक प्रक्रिया में सुगमता बनी रहे।

बैठक में अपर जिलाधिकारी ने समस्त एसडीएम के साथ उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 154 के उल्लंघन के प्रकरणों में गतिमान धारा 166 व 167 की कार्यवाही और अंश निर्धारण की अद्यतन प्रगति की भी समीक्षा की और अंश निर्धारण कार्याे में तेजी लाने के निर्देश दिए। कहा कि किसान योजना के तहत शत प्रतिशत किसानों का सत्यापन कार्य जल्द से जल्द पूरा कराया जाए।

संयुक्त निदेशक विधि ने बताया कि अभियोजन वादों के निस्तारण में पूरा सहयोग किया जा रहा है। मजिस्ट्रेट न्यायालयों में वादों के निस्तारण में सहायक अभियोजन अधिकारियों का रोस्टर तैयार किया जाएगा और वादों का त्वरित निस्तारण कराया जाएगा।

 

 

 

 

 

 

 

 


																																					

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