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श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद: सुप्रीम कोर्ट 5 नवंबर को करेगा सुनवाई…

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नई दिल्ली :  मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद से संबंधित मामलों में सुप्रीम कोर्ट 5 नवंबर को सुनवाई करने जा रहा है। इस मामले में शाह ईदगाह कमेटी ने तीन याचिकाएं दायर की हैं, जिन पर कोर्ट सुनवाई करेगा। मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल इन याचिकाओं में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें हिंदू पक्ष की दायर याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना गया था।

मुस्लिम पक्ष ने अपनी दूसरी याचिका में उस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें मथुरा की निचली अदालत में चल रहे सभी मुकदमों को हाईकोर्ट द्वारा सुनवाई के लिए अपने पास ट्रांसफर करने का आदेश दिया गया था। इसके साथ ही, मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के उस निर्णय को भी चुनौती दी है, जिसमें विवाद से जुड़े सभी 15 मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई का फैसला किया गया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले महीने श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था। अपने निर्णय में, हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष द्वारा दाखिल रिकॉल अर्जी को खारिज कर दिया था। 16 अक्टूबर को, सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को दोपहर 2 बजे से होगी। मुस्लिम पक्ष ने 11 जनवरी 2024 के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष द्वारा दाखिल 15 याचिकाओं को एक साथ सुनवाई के लिए क्लब करने का निर्णय लिया था।

मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में तर्क दिया कि सभी मुकदमों में अलग-अलग मांगें की गई थीं, जबकि हिंदू पक्ष ने सभी वादों का मुद्दा एक होने का दावा किया। हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि मुख्य रूप से सभी मामलों में एक ही मांग की गई है।

इस विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं को सुनवाई के लिए मंजूर करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया था, जिससे मुस्लिम पक्ष की सीपीसी के आर्डर 7 रूल 11 में दाखिल आपत्ति को खारिज कर दिया गया था।

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