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देहरादून में नववर्ष और शीतकालीन पर्यटन के दौरान यातायात व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन ने जारी किए आदेश…..

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देहरादून : नववर्ष और शीतकालीन पर्यटन के दौरान प्रदेश में पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन देहरादून ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163(1) के तहत शांति व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 20 जनवरी 2025 तक प्रभावी रहेगा।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने इस आदेश की जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले दिनों में प्रदेश में क्रिसमस डे, नववर्ष और मसूरी कार्निवल जैसे बड़े आयोजन होने वाले हैं। ऐसे में पर्यटन की भारी भीड़ को देखते हुए यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के साथ-साथ पर्यटकों की सुरक्षा भी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगा और आम जनता की सुविधा के लिए पूरी तरह से तैयार रहेगा।

जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पर्यटकों की सुरक्षा के साथ-साथ यातायात व्यवस्था के निर्बाध संचालन के लिए अपने स्तर से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसके अंतर्गत प्रमुख स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती, ट्रैफिक सिग्नल की देखरेख और सड़क सुरक्षा के अन्य उपाय किए जाएंगे।

इस बीच, यातायात पुलिस और अन्य संबंधित विभागों द्वारा मसूरी और अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पार्किंग व्यवस्थाओं और भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि कोई भी यात्री या पर्यटक असुविधा महसूस न करे।

दूसरी ओर, प्रशासन द्वारा आगामी आयोजनों के लिए प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा, ताकि पर्यटकों को पहले से ही यातायात व्यवस्था और सुरक्षा के उपायों की जानकारी मिल सके।

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