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फर्जी बीएड डिग्री से शिक्षक की नौकरी प्राप्त करने वाले तीन को पांच साल की सजा !

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रुद्रप्रयाग: बीएड की फर्जी डिग्री से शिक्षक की नौकरी प्राप्त करने वाले तीन आरोपियों को अदालत ने पांच-पांच साल की सजा और 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। यह सभी आरोपी महेंद्र सिंह, मोहन लाल और जगदीश लाल हैं, जिन्होंने 2005 से 2009 के बीच चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से बीएड की डिग्री प्राप्त की थी और शिक्षा विभाग में प्राथमिक सहायक शिक्षक की नौकरी हासिल की थी।

शिक्षा विभाग ने एसआईटी से जांच कराई, जिसमें इन तीनों की डिग्री फर्जी पाई गई। अदालत ने इस मामले में तत्कालीन विभागीय अधिकारियों को भी दोषी ठहराया, जिनसे बिना डिग्री का सत्यापन किए इन आरोपियों को नौकरी दी गई।

अदालत ने आदेश दिया कि तीनों आरोपियों को पुरसाड़ी जेल भेजा जाए। इसके साथ ही, शिक्षा सचिव और गृह सचिव, उत्तराखंड सरकार को भी इस आदेश की प्रति भेजी गई है।

 

 

 

 

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