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UPI : गलत खाते में ट्रांसफर हुए पैसे ? जानें क्या करें और कैसे मिलेगा रिफंड…

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UPI: एक समय था जब लोग डिजिटल पेमेंट से डरते थे, लेकिन यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) के आने के बाद देश में डिजिटल पेमेंट की दुनिया में क्रांति आ गई। अब हर रोज़ करोड़ों की संख्या में यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। यूपीआई ने पेमेंट के तरीके को सरल और तेज बना दिया है। छोटे दुकानदारों से लेकर बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां तक यूपीआई के जरिए लेन-देन करती हैं।

यूपीआई का विकास एनपीसीआई (नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) द्वारा किया गया है। यह एक रियल-टाइम पेमेंट सिस्टम है, जो बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा देता है। हालांकि, कभी-कभी जल्दबाजी में लोग गलत खाते में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं।

अगर आपने भी गलती से किसी गलत खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक) की गाइडलाइन के अनुसार, यदि पैसे गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो वे 48 घंटे के भीतर रिफंड हो सकते हैं।

क्या करें ?

  1. गलत ट्रांसफर की स्थिति में: सबसे पहले उस व्यक्ति से संपर्क करें, जिसके खाते में पैसे गलती से ट्रांसफर हुए हैं।
  2. व्यक्ति अगर पैसे लौटाने से मना करता है: अपने बैंक से संपर्क करें। आप 18001201740 टोल फ्री नंबर पर कॉल करके भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
  3. शिकायत पोर्टल: आप एनपीसीआई और आरबीआई की वेबसाइट पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

 

 

 

 

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