Dehradun
उत्तराखंड: प्रशासक नियुक्ति का आदेश जारी, प्रधान संगठन ने कहा ऐतिहासिक फैसला !
देहरादून: उत्तराखंड शासन ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए हरिद्वार जिले को छोड़कर राज्य की अन्य ग्राम पंचायतों के निवर्तमान ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत प्रमुखों को प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय लिया है। यह आदेश एक समिति की रिपोर्ट के बाद जारी किया गया है, जो पंचायतों के संचालन को बेहतर बनाने के लिए बनाई गई थी।
शासनादेश के मुताबिक, हरिद्वार जिले को छोड़कर राज्य की सभी ग्राम पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने के छह माह के भीतर या नई ग्राम पंचायत गठन होने तक संबंधित जिले के निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। क्षेत्र पंचायतों में भी निवर्तमान क्षेत्र पंचायत प्रमुखों को प्रशासक के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। जिलाधिकारियों को इसके लिए अधिकार सौंपे गए हैं।
प्रदेश के हरिद्वार जिले के 318 ग्राम प्रधानों को छोड़कर राज्य के अन्य 7478 ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाया जाएगा। इनमें अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, ऊधमसिंह नगर, पौड़ी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और देहरादून जिले के ग्राम प्रधान शामिल हैं। इसके अलावा राज्य के 95 ब्लॉकों में से हरिद्वार को छोड़कर अन्य ब्लॉकों के क्षेत्र पंचायत प्रमुखों को प्रशासक नियुक्त किया जाएगा।
ग्राम प्रधान संगठन ने इस फैसले को ऐतिहासिक करार दिया है। संगठन के अध्यक्ष भास्कर सम्मल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विभागीय मंत्री सतपाल महाराज का आभार जताते हुए कहा कि निवर्तमान ग्राम प्रधान प्रशासक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और पंचायत राज एक्ट के तहत यह निर्णय ग्राम पंचायतों को मजबूती प्रदान करेगा।
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