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BIG NEWS ! नैनीताल हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया से हटाई अंतरिम रोक, जानिए क्या हुआ मामले में…
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Uttarakhand police Bharti : कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया से अंतरिम रोक हटाई, कहा आयु सीमा में छूट देना उचित नहीं
Uttarakhand police Bharti : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पुलिस, पीएसी और आईआरबी भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के बाद अहम फैसला सुनाया है। सुनवाई में वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने याचिका का निस्तारण करते हुए चयन प्रक्रिया पर पहले से लगी अंतरिम रोक को हटा दिया। इस फैसले के साथ ही राज्य में करीब 2000 पुलिस पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।
HC ने Uttarakhand police Bharti पर लगी अंतरिम रोक हटाई
कोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा कि संबंधित भर्ती की चयन प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है। ऐसे में राज्य सरकार को आयु सीमा में छूट देने पर विचार करने का निर्देश देना किसी भी तरह से उपयोगी नहीं होगा। ये भी स्पष्ट किया गया कि अगर आयु सीमा में छूट दी भी जाती है, तो भी याचिकाकर्ता जैसे अभ्यर्थी पात्रता की शर्तें पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे विज्ञापन में तय ऊपरी आयु सीमा पार कर चुके हैं। इस स्थिति में न्यायालय का हस्तक्षेप उचित नहीं माना गया।

Uttarakhand police Bharti में आयु सीमा बढ़ाना उचित नहीं : कोर्ट
दरअसल, इस मामले में चमोली जिले के रोशन सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग में जिला रिजर्व पुलिस, पीएसी और आईआरबी के लिए 20 अक्टूबर 2024 को UKSSSC ने 2000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। इसमें 1550 नए पदों के साथ-साथ वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान रिक्त रहे 450 पदों को भी शामिल किया गया था।
बेरोजगार संघ ने किए थे कई आंदोलन, नहीं निकला नतीजा
याचिकाकर्ता का तर्क था कि लंबे समय तक Uttarakhand police Bharti प्रक्रिया न होने के कारण उनकी आयु निर्धारित सीमा से अधिक हो गई है। इसी वजह से उन्होंने भर्ती में शामिल होने के लिए आयु सीमा में छूट देने की मांग की। साथ ही ये भी कहा गया कि पुलिस भर्ती के लिए तय आयु सीमा 18 से 22 वर्ष में संशोधन किया जाना चाहिए। इस संबंध में उत्तराखंड बेरोजगार संघ द्वारा सरकार को कई बार ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया।
जल्द हो सकती है नियुक्ति
दूसरी ओर, राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि भर्ती की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और उस पर लगी रोक हटाना आवश्यक है। सरकार ने यह भी दलील दी कि प्रदेश में पहले से ही पुलिस बल की भारी कमी है और ऐसे में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति में देरी से प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो सकते हैं।
पुलिस भर्ती का विज्ञापन कब जारी किया गया था?
यूकेएसएसएससी ने 20 अक्टूबर 2024 को पुलिस, पीएसी और आईआरबी के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया था।
पुलिस भर्ती में आयु सीमा क्या तय की गई थी?
भर्ती विज्ञापन के अनुसार आयु सीमा 18 से 22 वर्ष निर्धारित की गई थी।
क्या कोर्ट ने पुलिस भर्ती में आयु सीमा में छूट देने से इनकार किया है?
हाँ, कोर्ट ने कहा कि आयु सीमा में छूट देना उचित नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता तय ऊपरी आयु सीमा पार कर चुके हैं।
Uttarakhand police Bharti में कितने पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हुआ है?
हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य में करीब 2000 पुलिस पदों पर नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया है।