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उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 49 होटल पर 8.30 करोड़ रुपये का लगाया जुर्माना…

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मसूरी: उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मसूरी के 49 होटल पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में 8.30 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। बोर्ड ने संबंधित होटल संचालकों को नोटिस भेजा है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है।

उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते ने बताया कि होटल संचालकों को एयर और वाटर एक्ट के तहत पीसीबी से एनओसी (No Objection Certificate) लेनी होती है। मसूरी में 34 होटल ऐसे थे, जिनके पास वर्ष 2019 से पहले एनओसी नहीं थी, जबकि 15 होटल ऐसे थे जिनके पास एनओसी तो थी, लेकिन उनके नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई थी।

एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के आदेश के बाद, जुर्माने का पुनर्निर्धारण करते हुए पीसीबी ने इन होटलों पर कुल 8.30 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

जुर्माना एक महीने में जमा करना होगा

जुर्माना नोटिस मिलने के बाद होटल संचालकों को एक महीने के भीतर जुर्माना राशि जमा करनी होगी। नोटिस में यह भी कहा गया है कि जिन होटल संचालकों ने पहले पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि जमा की है, उसे समायोजित किया जाएगा। अगर समय पर जुर्माना नहीं भरा गया, तो इसके बाद और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

मसूरी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय भार्गव ने बताया कि पहले जुर्माना राशि 80 लाख रुपये थी, जिसे अब यूपीसीबी ने बढ़ाकर 8.30 करोड़ रुपये कर दिया है। एसोसिएशन ने कहा कि वह विधिक राय लेकर अपने सदस्यों की मदद करेगा ताकि वे इस मामले में उचित कार्रवाई कर सकें।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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