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उत्तराखंड: मलिन बस्तियों को 2027 तक राहत, राज्यपाल ने अध्यादेश-2024 को दी मंजूरी !

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देहरादून: उत्तराखंड की मलिन बस्तियों को एक और बड़ी राहत मिली है। राज्यपाल ने मंगलवार को उत्तराखंड (नगर निकायों एवं प्राधिकरणों के लिए विशेष प्रावधान) अध्यादेश-2024 को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद इन बस्तियों से उजड़ने का खतरा तीन साल तक टल गया है।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निकायों में बसी मलिन बस्तियां अतिक्रमण हटाने के अभियान के तहत आ गई थीं। इस मुद्दे पर राज्य सरकार ने 2018 में पहला अध्यादेश लाया था, जिसके माध्यम से बस्तीवासियों को तीन साल की राहत मिली थी। फिर 2021 में सरकार ने दूसरा अध्यादेश लाया, जिसकी अवधि इस साल अक्टूबर में समाप्त हो गई थी। अब सरकार ने तीसरी बार अध्यादेश लाकर इसे 2027 तक के लिए प्रभावी कर दिया है।

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने इस अध्यादेश को मंगलवार को मंजूरी दी, जिससे प्रदेश की 582 मलिन बस्तियों में रह रहे 12 लाख से अधिक लोगों को राहत मिली है। इसके अलावा, राज्य सरकार मलिन बस्तियों के पुनर्वास और विनियमितीकरण पर भी कार्य कर रही है। हाल ही में, धामी कैबिनेट ने इस अध्यादेश पर मुहर लगाई थी।

 

 

 

 

 

 

 

 

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