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उत्तराखंड: स्कूल दाखिले के नियम बदले, जानिए नई उम्र सीमा क्या है ?

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देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने पहली कक्षा में दाखिले की उम्र में बड़ा बदलाव किया है, जिससे अभिभावकों और स्कूलों को काफी राहत मिली है। अब बच्चों की उम्र एक जुलाई तक छह साल पूरी होनी जरूरी होगी, जबकि पहले यह सीमा एक अप्रैल तक थी। इससे पहले, कई बच्चे दो-तीन महीने के छोटे से अंतर के कारण दाखिले से वंचित रह जाते थे, जिससे अभिभावकों में चिंता रहती थी।

यह मुद्दा राज्य बाल आयोग तक भी पहुंचा था, जहां आयोग की अध्यक्ष डॉ. गीता खन्ना ने शिक्षा महानिदेशक को नियमों पर पुनर्विचार का निर्देश दिया। इसके बाद सरकार ने नियमावली में संशोधन करते हुए दाखिले की आयु सीमा तीन महीने बढ़ा दी है, ताकि बच्चों को दाखिले से वंचित रहने जैसी परेशानियों का सामना न करना पड़े।

उत्तराखंड निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियमावली 2025 के तहत यह नया नियम शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया गया है। शिक्षा अधिकारियों के मुताबिक यह फैसला अभिभावकों के साथ-साथ स्कूलों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। पिछले सत्र में एक अप्रैल की उम्र सीमा के कारण कई स्कूलों में दाखिले कम हुए थे, जो अब बढ़ सकेंगे।

सरकार ने उन बच्चों को भी राहत दी है जो इस समय प्री-स्कूल (नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी) में पढ़ रहे हैं। इन्हें भी कक्षा एक में प्रवेश की अनुमति मिलेगी और उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आएगी। भविष्य में सभी स्कूलों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे प्री-स्कूल में ऐसे बच्चों का ही दाखिला लें जिनकी उम्र कक्षा-एक में प्रवेश के समय छह साल से कम न हो।

 

 

 

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