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उतराखंड: आउटसोर्स और संविदा कर्मियों की सेवाएं होंगी समाप्त, शासन ने कार्रवाई के लिए मांगी रिपोर्ट…

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देहरादून: उत्तराखंड में शहरी विकास विभाग ने नगर निकायों में स्वीकृत पदों से बाहर किए गए आउटसोर्स, संविदा और दैनिक वेतन कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग ने आदेश जारी कर बताया कि स्वीकृत पदों के अलावा किसी भी प्रकार की नियुक्ति की जाएगी तो उसे अनियमित माना जाएगा।

शहरी विकास सचिव नितेश झा द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, 12 जून 2015 को शहरी विकास विभाग के पुनर्गठित ढांचे के तहत स्वीकृत पदों से बाहर नियुक्तियां अवैध मानी जाएंगी। यदि किसी निकाय ने शासन की अनुमति के बिना स्वीकृत पदों से बाहर नियुक्तियां की हैं, तो उन्हें तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा, अगर कोई निकाय अपने स्तर पर अनियमित वेतन जारी करता है, तो उसकी वसूली संबंधित शहरी निकाय के नियंत्रक या सक्षम प्राधिकारी से की जाएगी।

सचिव ने स्पष्ट किया कि 27 अप्रैल 2018 को जारी शासनादेश और शहरी विकास विभाग के आदेश के तहत निकायों में की गई अनियमित नियुक्तियां अवैध मानी जाएंगी। उन्होंने निदेशक शहरी विकास से सभी निकायों में कार्रवाई करने और एक सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने को कहा है।

चेयरमैन के स्तर पर की गई भर्ती की सेवाएं समाप्त
कई निकायों में चेयरमैन के स्तर से कर्मचारियों को दैनिक वेतन, आउटसोर्स और संविदा पर भर्ती किया गया था। इन सभी कर्मचारियों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएंगी, और वेतन जारी करने वाले अधिकारियों से वसूली की जाएगी।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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