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उत्तराखंड: निकाय चुनाव में मंत्रियों पर कड़े प्रतिबंध, सत्ताधारी दल को भी दिए गए सख्त दिशा-निर्देश !

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देहरादून: आगामी निकाय (छोटी सरकार) चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सत्ताधारी दल और उसके मंत्रियों के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन नए नियमों के तहत, कोई भी सरकार का मंत्री अपने मतदान केंद्र के भीतर केवल एक सामान्य मतदाता के रूप में ही प्रवेश कर सकेगा।

आचार संहिता के दौरान मंत्रियों को कोई भी ऐसी घोषणा या निर्णय लेने से रोका गया है, जो सीधे तौर पर नगर निकायों को प्रभावित करता हो। आयोग ने स्पष्ट किया है कि मंत्री अपने विभागीय अधिकारियों से कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वे चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठकें नहीं कर सकते। इसके अलावा, मंत्री चुनाव के दौरान निर्वाचित निकाय पदाधिकारियों द्वारा जनसंपर्क राशि या विवेकाधीन राशि का उपयोग करने से भी रोकेंगे।

राज्य सरकार और उसके मंत्री शासकीय दौरे को चुनाव प्रचार कार्य से जोड़ने से बचेंगे और किसी भी सहायता या अनुदान का आश्वासन नहीं दे सकेंगे। साथ ही, चुनाव अवधि के दौरान, जिले का सरकारी तंत्र या नगर निकाय कोई ऐसी घोषणा नहीं करेंगे जो मतदाताओं को प्रभावित करे।

आचार संहिता के दौरान निकायों से संबंधित कोई नई योजना, परियोजना, या कार्यक्रम की घोषणा नहीं की जाएगी और ना ही किसी वित्तीय स्वीकृति या धनराशि को जारी किया जाएगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि चुनाव के दौरान कोई भी केंद्रीय या राज्य सरकार का मंत्री केवल एक मतदाता के रूप में ही मतदान केंद्र पर जा सकेगा।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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