Dehradun

उत्तराखंड: एक वर्ष से अधिक समय से निवास करने वालों पर भी लागू होगा यूसीसी, पंजीकरण नहीं कराने पर नही मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ !

Published

on

देहरादून: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (SNC) अब राज्य में एक वर्ष से अधिक समय से निवास करने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होगी। यदि किसी व्यक्ति ने इस संहिता के तहत पंजीकरण नहीं कराया तो उसे राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

समान नागरिक संहिता की नियमावली समिति के सदस्य मनु गौड़ ने बताया कि यह संहिता केवल स्थायी निवासियों या मूल निवासियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि राज्य में एक वर्ष से अधिक समय से रह रहे सभी व्यक्तियों पर लागू होगी। उन्होंने कहा कि यदि यह केवल मूल और स्थायी निवासियों तक सीमित रहती तो अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता।

समान नागरिक संहिता के तहत निवासियों की परिभाषा में पांच श्रेणियां शामिल की गई हैं, जिनमें स्थायी निवासी, राज्य सरकार या उसके किसी उपक्रम का स्थायी कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य में एक वर्ष से अधिक समय से निवास करने वाले लोग, और राज्य सरकार या केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थी शामिल हैं।

मनु गौड़ ने कहा कि इसका उद्देश्य राज्य के डाटा बेस को समृद्ध करना है, ताकि पंजीकरण के जरिए बेहतर डेटा एकत्र किया जा सके। यह पंजीकरण प्रक्रिया एक वोटर कार्ड की तरह काम करेगी, जिसका मूल निवास या स्थायी निवास से कोई संबंध नहीं होगा।

उन्होंने यह भी बताया कि इस पंजीकरण फार्म में 16 पेज दिए गए हैं, लेकिन यह फार्म ऑनलाइन भरने में केवल 5 से 10 मिनट का समय लगेगा। इसके अलावा, ऑफलाइन भी फार्म भरा जा सकता है, जो आधे घंटे में पूरा हो जाएगा। ऑनलाइन पंजीकरण में आधार नंबर डालते ही संबंधित विवरण स्वतः ही आ जाएंगे, जिससे प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक होगी।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#UCCUttarakhand, #RegistrationRequirement, #OneYearResidency, #GovernmentBenefits, #UttarakhandResidents

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Exit mobile version