Dehradun

उत्तराखंड: आपदा प्रभावितों को क्या सुविधाएं मिलीं? हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा

Published

on

देहरादून: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चमोली जिले की थराली आपदा मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगते हुए प्रभावितों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान आया है…जिसमें आपदा से हुए नुकसान और क्षेत्रवासियों की समस्याओं को उजागर किया गया था।

22 अगस्त को पिंडर और प्राणमती नदियों में आई आपदा के बाद थराली क्षेत्र में भारी तबाही हुई थी। इस आपदा में एक लड़की मलबे में दबकर जान गंवा चुकी है और एक व्यक्ति अभी भी लापता है। स्कूल और अस्पताल को तो दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है…लेकिन सड़कों की हालत अभी भी खराब होने के कारण स्थानीय लोगों को आवश्यक सामान पहुंचाने में दिक्कत हो रही है।

धराली निवासी अधिवक्ता सिद्धार्थ नेगी ने यह जनहित याचिका दायर कर उच्च न्यायालय से प्रभावित लोगों के लिए उचित सहायता की मांग की थी। मुख्य न्यायाधीश जी नरेन्दर और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि प्रभावित लोगों को किन-किन सुविधाओं से लाभान्वित किया गया है।

अदालत ने राज्य सरकार को प्रभावितों की सहायता सुनिश्चित करने के साथ-साथ इस पर विस्तृत प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। साथ ही प्रभावितों को जल्द से जल्द मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया है ताकि इलाके के लोग अपनी सामान्य दिनचर्या में वापस लौट सकें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending

Exit mobile version