Uttarakhand

उत्तरकाशी: मस्जिद विवाद का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, मुस्लिम समुदाय ने सुरक्षा की अपील…

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उत्तरकाशी: उत्तरकाशी शहर में मस्जिद को लेकर चल रहा विवाद अब नैनीताल हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। मुस्लिम समुदाय के लोग इस मस्जिद को अवैध बताए जाने का विरोध करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाए हैं। उनका कहना है कि जिस मस्जिद को अवैध करार दिया जा रहा है, वह पूरी तरह से वैध है और इसके खिलाफ उठाए गए आरोप गलत हैं।

हाईकोर्ट में दायर की अपील
मुस्लिम समुदाय के इश्तियाक अहमद, अनवर बेग, नासिर शेख और नसीर खान ने बताया कि उन्होंने हाल ही में हाईकोर्ट में अपील दायर की है, जिसमें उन्होंने मस्जिद को सुरक्षा देने की मांग की है। उनका कहना है कि इस मस्जिद की जमीन की रजिस्ट्री से लेकर दाखिला खारिज जैसे सभी दस्तावेज उनके पास मौजूद हैं, जिन्हें वे पहले भी जिला प्रशासन को सौंप चुके हैं। मस्जिद के खिलाफ लगाए गए आरोपों का कोई आधार नहीं है, क्योंकि यह मस्जिद 1982 के नगर पालिका अभिलेखों के साथ-साथ 1986 में वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश में भी दर्ज है। वर्तमान में यह उत्तराखंड वक्फ बोर्ड देहरादून के अंतर्गत आती है।

विश्व हिंदू परिषद और देवभूमि विचार मंच का विरोध
हाल ही में विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर देवभूमि विचार मंच ने मस्जिद के खिलाफ आंदोलन शुरू किया है। 25 नवंबर को तहसील स्तर पर ज्ञापन सौंपने और 1 दिसंबर को महापंचायत का आयोजन करने की योजना बनाई गई है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मस्जिद को लेकर जन जागरूकता फैलाना है।

संयुक्त सनातन धर्म रक्षक संघ का विरोध
संयुक्त सनातन धर्म रक्षक संघ ने मस्जिद के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। संघ का कहना है कि यह मस्जिद नहीं, बल्कि अवैध निर्माण है। संघ ने बीते 24 अक्टूबर को मस्जिद के खिलाफ जनाक्रोश रैली का आयोजन किया था, जिसमें प्रदर्शनकारी पुलिस के तय मार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग से जाने पर अड़े थे। इस गतिरोध के बाद पथराव और लाठीचार्ज की घटना घटी, जिसमें पुलिस के 9 जवानों समेत 27 लोग घायल हुए थे। इस बवाल के बाद 8 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, और तीन मुख्य आयोजकों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जांच की घोषणा
उत्तरकाशी दौरे पर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस विवाद की जांच करवाने की बात कही थी, लेकिन विवाद अभी तक शांत नहीं हो पाया है। अब देखना यह है कि हाईकोर्ट में दायर की गई अपील और सरकारी कार्रवाई के बाद यह मामला किस दिशा में बढ़ता है।

 

 

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