उत्तरकाशी: उत्तरकाशी जिले में मस्जिद विवाद को लेकर आज गुरुवार को नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। पिछले चार महीनों से उत्तरकाशी में यह विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, और इस मुद्दे को लेकर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। हाईकोर्ट में आज की सुनवाई के साथ ही जिले में अतिरिक्त सुरक्षा भी तैनात कर दी गई है।
अल्पसंख्यक सेवा समिति ने इस मामले पर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। वहीं, देवभूमि विचार मंच ने मस्जिद के खिलाफ महापंचायत का आयोजन किया था और अब बजरंग दल के नेतृत्व में आंदोलन की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा, जिलाधिकारी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट के निर्देश पर एक अतिक्रमण जांच समिति भी मस्जिद से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है।
दस्तावेजों की जांच और नोटिस
हाल ही में, अतिक्रमण जांच समिति के अध्यक्ष एसडीएम भटवाड़ी मुकेश चंद रमोला ने मस्जिद के दस्तावेजों पर संदेह जताते हुए मस्जिद की जमीन के खातेदारों को नोटिस जारी किए थे। इन खातेदारों में तीन ऐसे भी थे, जिनका निधन कई साल पहले हो चुका है। हालांकि, जीवित खातेदारों और उनके परिवारों ने प्रशासन को संयुक्त जवाब और दस्तावेजों की प्रतिलिपियां सौंपी हैं। समिति ने अब तक दस्तावेजों की जांच शुरू नहीं की थी, लेकिन अब जल्द ही इस जांच की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है।
क्या है विवाद?
उत्तरकाशी की अल्पसंख्यक सेवा समिति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया कि 24 सितंबर से कुछ संगठनों की ओर से भटवाड़ी रोड स्थित सुन्नी समुदाय की मस्जिद को अवैध बताकर उसे ध्वस्त करने की धमकी दी जा रही है। इस कारण क्षेत्र में तनाव उत्पन्न हो गया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि मस्जिद वैध है और इसे 1969 में जमीन खरीदकर स्थापित किया गया था, जबकि 1986 में वक्फ कमिश्नर द्वारा किए गए निरीक्षण में भी इसे वैध पाया गया था।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट में यह भी कहा कि भड़काऊ बयान देना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया है कि अगर किसी समुदाय के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए जाते हैं, तो राज्य सरकार को तुरंत मुकदमा दर्ज करना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार ने अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है।
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