लखनऊ : उत्तर प्रदेश के कासगंज में 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान हुई हिंसा के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने गुरुवार, 2 जनवरी को 28 आरोपियों को दोषी करार दिया था। शुक्रवार, 3 जनवरी को अदालत ने इन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
यह मामला कासगंज के चंदन गुप्ता की हत्या से जुड़ा है, जो तिरंगा यात्रा के दौरान हिंसा के शिकार हुए थे। गुप्ता के पिता ने कासगंज थाने में 20 नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। जांच के बाद एनआईए ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे।
इससे पहले, आरोपियों ने एनआईए कोर्ट की वैधानिकता और सुनवाई पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिसे लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद, गुरुवार को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया और सजा का ऐलान शुक्रवार को किया गया।
एनआईए कोर्ट ने जिन 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है, उनमें लखनऊ और कासगंज जेल में बंद आरोपी शामिल हैं। दोषियों में वसीम जावेद, नसीम जावेद, मोहम्मद जाहिद कुरैशी, आसिफ कुरैशी, असलम कुरैशी, तौफीक, सलमान, मोहसिन, साकिब, इमरान, शमशाद, जफर, खालिद परवेज, फैजान और अन्य शामिल हैं। यह सभी दोषी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट से जुड़े थे।