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क्यों नहीं ले पा रही मुंबई पुलिस लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी? जानें पूरा सच !

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मुंबई: लॉरेंस बिश्नोई का नाम इन दिनों देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है। वर्तमान में वह अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसके खौफ में कोई कमी नहीं आई है। हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी भी बिश्नोई गैंग ने ली है।

मुंबई पुलिस की दिक्कतें

मुंबई पुलिस (Mumbai Police) लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी लेना चाहती है ताकि उससे सख्ती से पूछताछ की जा सके। लेकिन, पुलिस के सामने सबसे बड़ी मुश्किल गृह मंत्रालय का आदेश बन रहा है। सूत्रों के अनुसार, गृह मंत्रालय की तरफ से सीआरपीसी 268 के तहत आदेश जारी किया गया था कि कोई भी एजेंसी या राज्य पुलिस लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी नहीं ले सकती।

गृह मंत्रालय का आदेश

30 अगस्त 2023 को जारी किए गए इस आदेश के अनुसार, लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी एक साल तक नहीं ली जा सकती। इसका कारण यह बताया गया है कि उसे जेल से लाने और ले जाने में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है।

क्या अब भी पूछताछ संभव है?

हालांकि, गृह मंत्रालय का यह आदेश केवल कस्टडी लेने के लिए है। एजेंसियां उससे पूछताछ कर सकती हैं, लेकिन यह प्रक्रिया भी कई चुनौतियों का सामना कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने इस आदेश को एक साल के लिए और बढ़ा दिया है, जिसका अर्थ है कि मुंबई पुलिस को अभी लॉरेंस की कस्टडी लेने में लंबा इंतजार करना पड़ेगा।

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