पौड़ी – जिले के धुमाकोट तहसील क्षेत्र के अंतर्गत बिना लाइसेंस अवैध रूप से एक मांस विक्रेता को मटन शॉप चलाना महंगा पड़ गया।
इस पूरे मामले पर मांस विक्रेता के खिलाफ न्यायालय अभिर्णायक अधिकारी व अपर जिलाधिकारी इला गिरी ने 1 लाख 10 हजार का अर्थदंड लगाया है।
वही फूड सेफ्टी आफिसर अजब सिंह रावत ने बताया की पिछले छह माह पहले बिना लाइसेंस के मटन शॉप चलाने के मामले में वि्क्रेता की दुकान को सीज किया गया था। निरीक्षण दौरान संबंधित मांस विक्रेता के पास लाइसेंस प्राप्त नहीं हुआ। जो कि फूड सेफ्टी एक्ट का उल्लंघन पाया गया।
साथ ही इस प्रकार के अवैध गतिविधियों से प्रशासन को राजस्व का नुकसान होता है। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय अभिर्णायक अधिकारी व अपर जिलाधिकारी ईला गिरी की अदालत ने एक्ट का उल्लंघन पाया। उन्होंने नियम के विरूद्व मटन, चिकन तथा मछली बेचने पर संबंधित विक्रेता पर एक लाख दस हजार का अर्थदंड लगाया है।