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नाबालिक दुष्कर्म के मामले में अदालत का बड़ा फैसला , आरोपी को मिली 20 साल की कड़ी सजा….

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देहरादून : फास्ट ट्रैक कोर्ट (पॉक्सो) के जज पंकज तोमर ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे सख्त सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई और साथ ही उस पर एक लाख दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस जुर्माने की कुल राशि में से एक लाख रुपए पीड़िता को प्रतिकार के रूप में देने का आदेश भी अदालत ने जारी किया है।

यह मामला 27 नवंबर 2022 को प्रेमनगर थाने में दर्ज एक शिकायत से जुड़ा है, जब एक महिला ने आरोप लगाया कि उसकी वर्षीय बेटी के साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया। महिला, जो हिमाचल प्रदेश की निवासी है, 24 नवंबर 2022 को किडनी में पथरी का ऑपरेशन करवाने के लिए देहरादून आई थी। अस्पताल में भर्ती होने के बाद, महिला के पति और मां भी उनके पास थे। इस दौरान, महिला का पति अपनी बेटी को एक दोस्त के पास छोड़कर अस्पताल चला गया था।

अस्पताल से छुट्टी लेने के बाद, 26 नवंबर 2022 को महिला घर लौट गई। 27 नवंबर को उनकी बेटी ने परिजनों से दर्द की शिकायत की, और बाद में उसने बताया कि आरोपी ने उसके साथ गलत काम किया। इसके बाद, प्रेमनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और 28 नवंबर 2022 को उसे गिरफ्तार कर लिया।

अदालत में सुनवाई के बाद अभियोजन अधिवक्ता अल्पना थापा ने जानकारी दी कि अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा और एक लाख दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। यदि आरोपी जुर्माना नहीं भरता, तो उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

 

 

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