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दिल्ली में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, स्कूलों में हाइब्रिड सिस्टम और GRAP-4 पर 2 दिसंबर को फैसला….

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नई दिल्ली: दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण (Delhi Air Pollution) के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने दिल्ली के स्कूलों में हाइब्रिड सिस्टम को जारी रखने का आदेश दिया। इसके अलावा, कोर्ट ने केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP-4) को हटाने पर 2 दिसंबर तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। मामले पर अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी।

कोर्ट ने ‘कोर्ट कमिश्नर’ की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अधिकारी GRAP-4 के तहत पाबंदियों को सही तरीके से लागू करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अधिकारी अब किसानों को उपग्रह की नजर से बचने के लिए शाम चार बजे के बाद पराली जलाने की सलाह नहीं देंगे।

सख्त आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का फोकस सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह सोमवार को कई महत्वपूर्ण आदेश पारित करने का प्रस्ताव कर रहा है, जिसमें पराली जलाने पर प्रतिबंध का सख्त क्रियान्वयन और पटाखों पर साल भर का प्रतिबंध शामिल होगा। इसके अलावा, कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नरों की नियुक्ति को जारी रखने की बात भी कही।

कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग, कोर्ट कमिश्नरों के काम को सुविधाजनक बनाने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा।

GRAP-4 के तहत ट्रक यातायात पर पाबंदी जहां तक ​​GRAP-4 के तहत ट्रक यातायात पर पाबंदी का सवाल है, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रक, LNG, CNG, इलेक्ट्रिक और BSVI डीजल ट्रकों को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके अलावा, कोई अन्य अपवाद स्वीकार्य नहीं होगा।

दिल्ली में प्रदूषण का बढ़ता स्तर दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बृहस्पतिवार सुबह 313 था, जो कि ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है। इसके साथ ही, दिल्ली में धुंध की मोटी परत छाई रही। यह स्थिति पर्यावरणीय संकट को और गहरा करती जा रही है।

 

 

 

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