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Budget 2025: वित्त मंत्री ने मध्यम वर्ग को दी बड़ी राहत, 12 लाख रुपये तक की आय पर नहीं लगेगा आयकर…

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नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। अब 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर आयकर नहीं लगेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि नए आयकर विधेयक में न्याय की भावना को प्रमुखता दी जाएगी। इसके साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ने पर वेतनभोगी लोगों के लिए 12.75 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

टीडीएस में बदलाव की घोषणा
वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि टीडीएस की सीमा में बदलाव किए जाएंगे, जिससे इसमें एकरूपता लाई जा सकेगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस में छूट की सीमा को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये किया जाएगा। इसके अलावा, किराए से होने वाली आमदनी पर टीडीएस में छूट की सीमा को बढ़ाकर छह लाख रुपये किया जाएगा।

नॉन-पैन मामलों में उच्च टीडीएस लागू
नॉन-पैन मामलों में उच्च टीडीएस के प्रावधान अभी भी लागू रहेंगे। साथ ही, अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की सीमा को दो साल से बढ़ाकर चार साल किया जाएगा।

नई कर व्यवस्था में राहत
वित्त मंत्री के बजट 2024  के अनुसार, पहले किसी करदाता की सालाना आय 7 लाख 75 हजार रुपये होती थी, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के 75,000 रुपये घटाने के बाद उसकी आय 7 लाख रुपये सालाना हो जाती थी, और उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। इसका मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति का मासिक वेतन 64,000 या 64,500 रुपये के आसपास था, तो नई कर व्यवस्था के तहत उसकी आमदनी टैक्स फ्री थी।

 

 

 

 

 

 

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