देहरादून – उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में निजी बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को भी दुर्घटना बीमा और आर्थिक सुरक्षा का लाभ देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह कदम सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने या मृत्यु का शिकार होने वाले यात्रियों के परिवारों के लिए राहत का काम करेगा।
मुख्यमंत्री ने सचिव परिवहन को आदेश दिया है कि वे 10 दिनों के भीतर सरकारी और निजी बसों के मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए प्रस्ताव तैयार करें। वर्तमान में, उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष और सड़क सुरक्षा कोष से पांच लाख रुपये की सहायता राशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त, निगम की ओर से भी पांच लाख रुपये की दुर्घटना प्रतिकर राशि प्रदान की जाती है। अब यह लाभ निजी बसों के यात्रियों को भी मिलेगा, जिससे उनकी राहत राशि कुल दस लाख रुपये तक पहुंच जाएगी।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा, “सड़क दुर्घटनाओं में जीवन की हानि और परिवारों का दुःख असहनीय होता है, और इसी कारण से हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी बसों के यात्रियों के लिए समान मुआवजा व्यवस्था हो।”
साथ ही, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों को शीघ्र अगली कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत किया जाए। इसके अलावा, राज्य सरकार ने सड़कों पर इन्फोर्समेंट बढ़ाने, बसों की फिटनेस जांच, ड्राइवरों का स्वास्थ्य परीक्षण और ड्राइविंग टेस्ट सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाने की बात की है। इसके साथ ही, सड़क सुरक्षा के लिए शेष क्रैश बैरियर लगाने की प्रक्रिया को भी तेज किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के संकल्प को दोहराया कि उत्तराखंड सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।