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बड़ी खबर : धामी कैबिनेट की अहम बैठक समाप्त, 5 प्रस्तावों पर लगी मंत्रिमंडल की मुहर
Dhami cabinet decisions : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में धामी कैबिनेट की अहम बैठक का आयोजन हुआय़ बैठक में पांच प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की मुहर लगी।
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धामी कैबिनेट की अहम बैठक समाप्त
शुक्रवार को सीएम धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक समाप्त हुआ। आज हुई धामी कैबिनेट की बैठक में 5 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बता दें कि विधानसभा बजट सत्र से पहले धामी कैबिनेट की एक ओर बैठक होने की संभावना है।
5 प्रस्तावों पर लगी धामी कैबिनेट की लगी मुहर
उत्तराखंड कैबिनेट ने हाल ही में राज्य के विकास और सामाजिक न्याय को लेकर कई महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दी है। इनमें अल्पसंख्यक समुदाय, पूर्व सैनिकों के आरक्षण, भाषा संस्थान, निजी विश्वविद्यालय और सार्वजनिक द्यूत रोकथाम से संबंधित विधेयक शामिल हैं।
1. उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026
कैबिनेट ने अल्पसंख्यक आयोग के कार्यक्षेत्र और अधिकारों को बढ़ाने के लिए इस विधेयक को मंजूरी दी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यक वर्गों—जैसे मुस्लिम, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी और सिख—के संवैधानिक हितों की सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना इस कदम का मुख्य उद्देश्य है। अब आयोग को पूर्णकालिक रूप से स्थापित किया जाएगा और इसमें त्वरित कार्यवाही की सुविधा रहेगी।

2. पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण संशोधन
उत्तराखण्ड सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 में संशोधन को मंजूरी दी। इसके तहत राज्य सेवा में पूर्व सैनिकों को आरक्षण का लाभ देने संबंधी प्रावधान को औपचारिक रूप से अनुमोदित किया गया।
3. उत्तराखंड भाषा संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2026
राज्य में भाषा और संस्कृति के संवर्धन के लिए उत्तराखंड भाषा संस्थान के सुधार और विस्तार हेतु संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई।
4. निजी विश्वविद्यालयों का निर्माण
कैबिनेट ने उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 को भी मंजूरी दी। इसके तहत नैनीताल जिले में माउंट वैली विश्वविद्यालय और देहरादून जिले में तुलाज विश्वविद्यालय और शिवालिक विश्वविद्यालय की स्थापना को स्वीकृति मिली।
5. सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक, 2026
उत्तराखंड सरकार ने सार्वजनिक द्यूत और सट्टेबाजी पर कड़ी रोक लगाने के उद्देश्य से उत्तराखंड सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक, 2026 को अधिनियमित करने का निर्णय लिया। यह विधेयक पुराने ब्रिटिश कालीन अधिनियम 1867 को निरस्त करते हुए राज्य में द्यूत और खेल सट्टेबाजी पर रोक लगाने और संबंधित मामलों में दंड का प्रावधान सुनिश्चित करता है।