Uttarakhand
उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक हुई समाप्त, लिए गए ये…महतवपूर्ण फैसले
Dhami Cabinet: उत्तराखंड सचिवालय में पूरी हुई मंत्री मंडल की बैठक, इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
मुख्य बिंदु
Dhami Cabinet: उत्तराखंड में आज मंगलवार को सचिवालय में धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई. बैठक में सबसे पहले महाराष्ट्र विमान हादसे में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा गया. जिसके बाद कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी मिली.
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कैबिनेट बैठक से पूर्व दो मिनट का मौन
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अजीत पवार ने समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के कल्याण के लिए हमेशा करुणा, संवेदनशीलता एवं प्रतिबद्धता से कार्य किया। उन्होंने ने भगवान से विमान हादसे में सभी दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करने की प्रार्थना की। जिसके बाद बैठक शुरू हुई जिसमें आठ प्रस्ताव रखे गए.
उत्तराखंड हाइड्रोजन नीति-2026 समेत आज के फैसले
- चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर चुके स्वास्थ्य कर्मियों को राहत दी गई है। अब उन्हें आपसी सहमति के आधार पर उसी जनपद में स्थानांतरण का अवसर मिलेगा।
- राजस्व विभाग से जुड़े फैसले के तहत भूमि अधिग्रहण के अतिरिक्त अब आपसी समझ से सीधे भूमि स्वामियों से जमीन खरीदी जा सकेगी, जिससे विकास परियोजनाओं की प्रक्रिया सरल होगी।
- पराग फार्म की वह जमीन जो सिडकुल को दी गई थी, उसे किसी अन्य को बेचने या पट्टे पर देने का प्रावधान नहीं होगा। लेकिन, सिडकुल को सब-लीज देने की अनुमति रहेगी।
- जनजाति कल्याण विभाग को मजबूती देते हुए देहरादून और उधमसिंह नगर समेत चार जिलों में जनजातीय कल्याण अधिकारी के नए पद स्वीकृत किए गए हैं।
- उत्तराखंड में गैर-कृषि कार्यों को छोड़कर औद्योगिक इकाइयों और आवासीय सोसाइटी में जल मूल्य प्रभार लगाया जाएगा। साथ ही भूमिगत जल के व्यावसायिक उपयोग पर भी शुल्क देना होगा।
- उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत जीआरडी को उत्तराखंड विश्वविद्यालय का दर्जा मिलेगा। इससे जुड़ा अध्यादेश आगामी बजट सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा।
- चिन्यालीसौड़ और गौचर हवाई पट्टियों को संयुक्त रूप से रक्षा मंत्रालय को सौंपने पर सहमति बनी है, जिन्हें साझा रूप से संचालित किया जाएगा।
- ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तराखंड हाइड्रोजन नीति-2026 को मंजूरी दी गई है। इस नीति के तहत सब्सिडी से जुड़े निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में लिए जाएंगे।
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