Dehradun
यूसीसी का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को सौंपा: समान अवसरों की ओर बढ़ता उत्तराखंड !
देहरादून – उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) जल्द ही लागू होने जा रही है। आज, शुक्रवार (18 अक्टूबर) को, विशेषज्ञ समिति ने यूसीसी नियमावली का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह कदम सभी को समान न्याय और अवसर देने के लिए उठाया जा रहा है।
यूसीसी में क्या है खास
यूसीसी की नियमावली चार मुख्य भागों में बंटी हुई है:
- विवाह एवं विवाह-विच्छेद: इसमें लिव-इन रिलेशनशिप के संबंध में नियम शामिल हैं।
- जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण: यह प्रक्रिया सरल और सुगम बनाई गई है।
- उत्तराधिकार संबंधी नियमों का पंजीकरण: इसके तहत संपत्ति के उत्तराधिकार को आसानी से पंजीकृत किया जा सकेगा।
ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध
जन सामान्य की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, यूसीसी के लिए एक विशेष पोर्टल और मोबाइल एप तैयार किया गया है। इसमें पंजीकरण, अपील आदि की सभी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी, जिससे आम लोगों को इन सेवाओं का लाभ उठाने में आसानी होगी।
उत्तराखंड सरकार ने 2022 में समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इस समिति द्वारा तैयार ड्राफ्ट को 7 फरवरी 2024 को राज्य विधान सभा में पारित किया गया। इसके बाद, यूसीसी विधेयक 2024 को महामहिम राष्ट्रपति की सहमति के बाद 12 मार्च 2024 को पारित किया गया।
इसकी नियमावली एवं क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए (शत्रुघ्न सिंह, सेवानिवृत्त आईएएस) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, जिसने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में नियमावली को 18 अक्टूबर 2024 को राज्य सरकार को सौंपा।
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